Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवा, बेरोजगारों, लोगों के लिए “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 20 से 200 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 वर्षों तक जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर उसके द्वारा जो बिजली बनेगी उसे बिजली को 4.64 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं। जिससे आप हर महीने अच्छी कमाई कर पाएंगे। इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है आप इस योजना में आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना |
योजना की शुरुआत कब हुई | 2024 |
योजना को शुरू किया | उत्तराखंड सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | सौर ऊर्जा लगवाने के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करना |
योजना से लाभार्थी | राज्य के किसान ओर युवा |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana उद्देश्य
- इस योजना को उत्तराखंड सरकार ने युवा तथा उत्तराखंड के निवासियों किसने को रोजगार प्रदान करने हेतु बनाई गई है।
- सोलर प्लांट लगाकर किसान बिजली उत्पन्न कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है।
- सोलर पावर प्लांट की स्थापना करके उत्तराखंड के निवासी अपना जीवन यापन बेहतर कर सकते हैं।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- परियोजना का विस्तृत विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- आवेदन शुल्क ड्राफ्ट प्रमाण पत्र
- रोजगार पंजीकरण संख्या
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana लाभ
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएँगे
- सोलर प्लांट की स्थापना के लिए लाभार्थी को सरकारी बैंक द्वारा 70% लोन उपलब्ध कराया जाएगा लाभार्थी को लोन 8% की ब्याज दर से 15 सालों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत 10000 से भी अधिक नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।
- लाभार्थी सोलर प्लांट की स्थापना करके 10 से 15000 महीने का आसानी से कमा पाएंगे।
- लाभार्थी को अतिरिक्त आय के स्रोत हो इसके लिए लाभार्थियों को जड़ी बूटी, मधुमक्खी पालन तथा सब्जियों की बागबानी के लिए उचित लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे आप भारतीयों को और अतिरिक्त आय की सुविधा होगी।
- लाभार्थियों को एमएसएमई के प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana पात्रता
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में राज्य के युवक, युवतियाँ, बेरोजगार, ग्रामीण एवं कृषक इस योजना में प्रतिभाग कर सकते है।
- सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को एक सौर ऊर्जा संयंत्र (20/25/50/100/200) आवेदन कर सकता है।
- सौर स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी जारी करना होगा। इस शपथ पत्र में यह बताया जाए की इस योजना के लिए उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana आवेदन
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर क्लिक कर रहा होगा।
- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप योजना के लिए आवेदन करेंगे।
- फिर आपके लॉगिन पेज देखने के लिए मिलेगा वहां पर आपको सभी विवरण भरने हैं और लोगों कर लेना है।
- लोगिन करने के बाद मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का पेज आपके सामने स्क्रीन पर Open हो जाएगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में मांगी हुई जानकारी ध्यान पूर्वक भर आवश्यक है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा जमीन के दस्तावेज, प्रोजेक्ट के दस्तावेज तथा बैंक खाते के दस्तावेज आदि जमा करना अनिवार्य है।
- अब आपको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर देना है।
FAQ
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है?
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के युवा, बेरोजगारों, लोगों के लिए “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” की पहल की है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 20 से 200 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 वर्षों तक जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर उसके द्वारा जो बिजली बनेगी उसे बिजली को 4.64 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं। जिससे आप हर महीने अच्छी कमाई कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी?
20 सितंबर 2020 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana के लिए पात्रता क्या है
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम होनी चाहिए और इस योजना का लाभ एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana के आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना इस के आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आपको आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन सबमिट करने पर आपको एक रसीद प्राप्त होगी उसे आप ट्रैकिंग के लिए संभाल कर रखेंगे।
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